सारणः अपहरण व हत्या के मामले में मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही उन पर 20000 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है.
यह सुनवाई छपरा कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई. जेल से तारकेश्वर सिंह को कोर्ट में नहीं लाया गया था. विधि व्यवस्था को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जज ने सजा सुनाई है. मालूम हो कि तारकेश्वर सिंह तत्कालीन मशरक विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक रह चुके हैं.