SC ने दिल्ली-NCR में ग्रेप-4 को सख्ती से लागू करने को कहा, स्कूलों को बंद करने के दिए आदेश

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

नई दिल्लीः दिल्ली और एनसीआर की सरकारों को ग्रेप-4 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्यों को ग्रेप-4 के तहत आवश्यक निगरानी कार्यों के लिए तत्काल टीमों का गठन करने का भी निर्देश दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने इन सरकारों से 12वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश दिए.

सभी एनसीआर राज्य सरकारों और केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वे ग्रेप-4 में दिए गए उपायों पर तुरंत विचार करें और सुनवाई की अगली तारीख से पहले उन्हें उसके सामने सभी बातों को रखें. कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर सरकारों को उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित करने को कहा.

अगले आदेश तक दिल्ली-NCR में लागू रहेगा ग्रेप-4: SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके अगले आदेश तक ग्रेप-4 दिल्ली और एनसीआर में लागू रहेगा, भले ही AQI 450 से नीचे चला जाए. इस संबंध में सभी राज्य और केंद्र सरकारों को हलफनामा दाखिल करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राज्य और केंद्र का संवैधानिक दायित्व है कि नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेप चरण 3 और 4 को लगाने के अलावा सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में स्थिति सामान्य हो जाए.

12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों के भौतिक तरीके से संचालित किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है.

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