SC: मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए बेटे अब्बास को मिली इजाजत, SC ने लगाई ये शर्त

Ved Prakash Sharma
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Mukhtar Ansari: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए जेल से बाहर आने की इजाजत दे दी है. मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार (9 अप्रैल) की शाम पांच बजे से पहले उन्हें सड़क मार्ग से कासगंज से गाजीपुर के लिए रवाना किया जाएगा, जबकि बुधवार को फातिहा पढ़ने के बाद उन्हें गाजीपुर जेल में रखा जाएगा.

अब्बास अंसारी को 11 और 12 अप्रैल 2024 को जेल में परिवार से मिलने की मंजूरी रहेगी. 13 अप्रैल को उन्हें वापस कासगंज जेल ले आया जाएगा. 11 या 12 तारीख को अगर कोई धार्मिक रस्म होगी तो अब्बास अंसारी उसमें भी शामिल हो सकेंगे, जिसके लिए उन्हें गाजीपुर जेल से बाहर आने की इजाजत होगी. कोर्ट ने अब्बास अंसारी को निर्देश दिया है वह मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे.

मालूम हो कि अब्बास अंसारी कासगंज की पचलाना जिला जेल में बंद है और जेल में होने की वजह से वह अपने पिता मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल नहीं हो सके थे. ऐसे में अब्बास अंसारी ने पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इजाजत मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने अब अब्बास को इजाजत दे दी है.

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