कोलकाताः आज (सोमवार) को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है. कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले पर फैसला सुनाते हुए 2016 का पूरा पैनल रद करने का निर्देश दिया.
सभी नियुक्तियों को ठहराया अवैध, लौटाना होगा वेतन
हाई कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग की ओर से नौवीं, दसवीं और 11वीं, 12वीं में ग्रुप सी और ग्रुप डी में सभी नियुक्तियों को अवैध ठहराते हुए 23,753 लोगों की नौकरी रद करने का निर्देश दिया. इन लोगों को चार सप्ताह के अंदर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित पूरा वेतन लौटाना होगा. कोर्ट ने जिला अधिकारियों को 6 सप्ताह के अंदर इन लोगों से रुपये वसूली करने का निर्देश दिया है.
नई नियुक्ति करने का निर्देश
इसके साथ ही कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग को शून्य पदों पर नई नियुक्ति शुरू करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि सीबीआइ की जांच जारी रहेगी और वह जिसे चाहे, हिरासत में ले सकती है. हाई कोर्ट ने 23 लाख परीक्षार्थियों की ओएमआर शीट के पुनर्मूल्यांकन का भी निर्देश दिया.
इनकी नौकरी रहेगी सुरक्षित
हाई कोर्ट ने प्रशासन को अगले 15 दिनों में नई नियुक्तियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इस मामले में एक अपवाद सोमा दास के मामले में अदालत ने छूट दी है. कैंसर से पीड़ित होने के नाते उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी.