श्रीकृष्ण जन्मभूमि केसः SC से मुस्लिम पक्ष को नहीं मिली राहत, इलाहाबाद HC में जारी रहेगी सुनवाई

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Shri Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट नवंबर के पहले सप्ताह में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा. शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन ट्रस्ट समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. मंगलवार को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष को शीर्ष अदालत से खास राहत नहीं मिली है.

ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़े 18 मामलों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली उसकी याचिका को खारिज कर दिया था. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने सुनवाई की. फिलहाल, हाईकोर्ट में चल रहे मुख्य मामले की सुनवाई जारी रहेगी. मगर विवादित परिसर के सर्वे पर रोक रहेगी.

मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को हाईकोर्ट कर चुका है खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अगस्त को मुस्लिम पक्ष की पांच आपत्तियों को खारिज कर दिया था. इसके बाद हिंदू पक्षकारों की तरफ से दाखिल सभी 18 सिविल वादों को सुनने योग्य करार दिया था. अब हाईकोर्ट के इसी फैसले को मुस्लिम पक्ष ने अपनी 1600 पन्नों की याचिका में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी.

Latest News

Chaitra Navratri 2025: दुर्गाष्टमी के दिन जरूर करें ये उपाय, आदिशक्ति पूरी करेंगी हर मनोकामना

Chaitra Navratri 2025 Ashtami Upay: चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है. नवरात्रि का आठवां दिन मां जगदम्‍बा...

More Articles Like This

Exit mobile version