श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवादः मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका

Ved Prakash Sharma
Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
Must Read
Ved Prakash Sharma
Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

नई दिल्लीः मुस्लिम पक्ष को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है. मालूम हो कि बीते गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश पारित किया था, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने मांग की थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए. इससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, कोर्ट ने कहा कि यह केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन उसको सुनेंगे.

तय हुई है 18 दिसंबर की तारीख
मालूम हो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि, कटरा केशव देव परिसर के सर्वे रिपोर्ट के लिए कमीशन जारी करने की अर्जी को स्वीकार कर लिया है. कमीशन की संरचना व रूप-रेखा तय करने के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय हुई है. ये फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन ने दिया.

कमीशन जारी होने से हासिल होंगे दस्तावेजी सबूत
मामले में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव भी वादी हैं. अधिवक्ता हरिशंकर जैन व विष्णु जैन ने कहा कि कटरा केशव देव के नाम दर्ज पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मस्थान है, जो 13.37 एकड़ में है. इसमें शाही मस्जिद ईदगाह स्थित है. कमीशन जारी होने से दस्तावेजी सबूत हासिल होंगे. इस दौरान ज्ञानवापी विवाद में भी कमीशन जारी होने का हवाला दिया गया.

Latest News

विकास कार्यों ने पूर्वांचल में कारोबार की दिशा और दशा को दी उन्नति

Varanasi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाकर मूलभूत ढांचे में सुधार किया, इससे...

More Articles Like This