Sultanpur: दो जुलाई को राहुल गांधी को कोर्ट ने तलब किया है. मालूम हो कि गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है. बुधवार को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में पक्षकार बनने के लिए दी गई अर्जी खारिज कर दी है. मामले में अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी.
मालूम हो कि जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.
कोर्ट ने 27 नवबंर 2023 को राहुल गांधी को विचारण के लिए तलब किया था. बीते 20 फरवरी को राहुल गांधी ने कोर्ट में हाजिर होकर अपनी जमानत कराई थी. उसके बाद से उनका बयान दर्ज होने की कार्रवाई में मामला लंबित है. 7 जून को कोतवाली नगर के घरहा कला डिहवा निवासी राम प्रताप ने कोर्ट में अर्जी देकर पक्षकार बनाए जाने की मांग की थी.
परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने इसका विरोध किया. कहा कि, राहुल गांधी के अनुचित प्रभाव में मामले को विलंबित करने के लिए अर्जी दी गई है. बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी. अदालत ने राहुल गांधी को बयान दर्ज करने के लिए तलब करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 2 जुलाई की तिथि नियत की है.