नई दिल्लीः मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए आयुक्त (कोर्ट कमिश्नर) नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.
हालांकि, कोर्ट ने कहा है कि अदालत मामले की सुनवाई जारी रखे. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर के आदेश पर रोक लगा दी.
मालूम हो कि अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक एडवोकेट कमिश्नर (कोर्ट कमिश्नर) नियुक्त करने का आदेश दिया था. इस एडवोकेट कमिश्नर को मस्जिद परिसर का सर्वे करना था.
SC ने मस्जिद समिति की याचिका पर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वेक्षण पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर हिंदू संगठन, भगवान श्रीकृष्ण विराजमन और अन्य से जवाब मांगा है. बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी.