Supreme Court: सीएए पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा SC, EVM के खिलाफ दायर याचिका खारिज

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Supreme Court: सीएए के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने सीएए कानून पर रोक की मांग को लेकर याचिका दायर की थी. अब 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट आईयूएमएल की याचिका पर सुनवाई करेगा.

आईयूएमएल ने याचिका में कहा है कि सीएए कानून असंवैधानिक और मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है. आईयूएमएल का दावा है कि सीएए कानून के प्रावधान मनमाने हैं और सिर्फ धार्मिक पहचान के आधार पर एक वर्ग को अनुचित लाभ देते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है. आईयूएमएल ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा है कि अगर कानून के मुताबिक किसी को नागरिकता दे दी गई तो फिर इसे वापस नहीं लिया जा सकेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ईवीएम के खिलाफ दायर याचिका
ईवीएम में कथित गड़बड़ी का दावा करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हर मैथ्ड के अपने फायदे और अपने नुकसान होते हैं. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा कि अदालत पहले भी ईवीएम के काम से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर चुका है और कितनी याचिकाओं पर और सुनवाई करनी पड़ेगी? हाल ही में हमने वीवीपैट से संबंधित याचिका पर सुनवाई की थी. हम सिर्फ अनुमान के आधार पर काम नहीं कर सकते. हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते और इसे खारिज करते हैं.

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