नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट में आज तिरुपति लड्डू में पशु चर्बी की कथित मिलावट के मामले में सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बीआर गवई के नेतृत्व वाली पीठ ने की. कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक नई स्वतंत्र एसआईटी गठन करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने आदेश देते हुए क्या कहा?
जस्टिस गवई ने आदेश देते हुए कहा कि हम यह आदेश दे रहे हैं. देवता में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम एसआईटी को निर्देश देते हैं. कोर्ट ने सीबीआई के 2 सदस्यों, एपी राज्य पुलिस के 2 सदस्यों और एफएसएसएआई (FSSAI) के एक एक्सपर्ट वाली एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है.
शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रसाद में मिलावट के आरोपों से दुनिया भर के भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है. हम नहीं चाहते कि यह मामला राजनीतिक ड्रामा बन जाए. अगर स्वतंत्र संस्था मामले की जांच करेगी तो लोगों का विश्वास पैदा होगा.
मालूम हो कि पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि भगवान को राजनीति से दूर रखें. अदालत ने यह भी कहा था कि प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट पूर्णतया स्पष्ट नहीं है, क्योंकि प्रथमदृष्टया ऐसा लगता है कि अस्वीकृत किए गए घी का परीक्षण किया गया था.