Vivo Money Laundering Case: वीवो के तीन अधिकारियों को कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दो दिन की हिरासत में भेजा था. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से अदालत का रुख किया. यहां ईडी के अधिकारियों ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता Vivo के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) से आरोपियों की 5 दिन हिरासत बढ़ाने की मांग की.
इससे पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अपर्णा स्वामी ने ईडी द्वारा दायर एक आवेदन पर वीवो-इंडिया के अंतरिम सीईओ होंग जुक्वान उर्फ टेरी मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) हरिंदर दहिया और सलाहकार हेमंत मुंजाल को दो दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा था. बता दें, वीरवार को तीनों आरोपियों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था. ईडी ने मामले में सुनवाई के दौरान हिरासत बढ़ाने की मांग की.
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