Exit Poll 2024: लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है. 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होना है. ऐसे में चुनाव आयोग ने एक बार फिर प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया को याद दिलाया है कि ओपिनियन, एग्जिट पोल के साथ-साथ रुझान या लोगों की राय नहीं दिखाया जा सकता है. इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.
जानिए कब से कब तक रहेगी रोक?
दरअसल, लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को और आखिरी चरण का मतदान एक जून को होना है. इसको लेकर 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से एक जून की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिखाने पर पाबंदी रहेगी. चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (क) के मुताबिक सभी मीडिया संस्थानों को आगाह किया है.
ज्ञात हो कि किसी भी चुनाव में मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद होने यानी साइलेंट पीरियड शुरू होने के बाद से ऐसे पोल सर्वे दिखाने पर रोक लगी रहती है.
इस दिन से दिखा सकेंगे एग्जिट पोल
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव की तारीखों के मुताबिक, इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराया जाएगा. 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होगी और 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होगा. वहीं, लोकसभा चुनाव के मतदान की मतगणना 4 जून को होगी. 1 जून को शाम 5-6 बजे तक मतदान होगा, जिसके आधे घंटे बाद ही एग्जिट पोल को दिखाया जा सकता है.
एग्जिट पोल पर क्यों लगती है रोक?
गौरतलब है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क के तहत कोई भी व्यक्ति, कोई निर्गम मत सर्वेक्षण (बाहर जाकर) नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार भी नहीं करेगा. यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो उसे दो साल तक की जेल औऱ जुर्माना भरना होगा.