Kunal Kamra: कुणाल कामरा के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में 3 मामले दर्ज, 31 मार्च को पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश

Divya Rai
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Kunal Kamra Controversy: मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. इन तीनों मामलों में महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से जीरो एफआईआर के तहत शिकायतें मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर की गई हैं. यह एफआईआर बुलढाना, नाशिक और ठाणे जिलों से दर्ज की गई थीं और अब इनकी जांच मुंबई के खार पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है.

31 मार्च तक हाजिर होने का निर्देश

मुंबई पुलिस के अनुसार इन मामलों में Kunal Kamra Controversy कामरा पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं. खार पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे. इस संबंध में कुणाल कामरा को दो बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन वो पुलिस स्टेशन में उपस्थित नहीं हुए हैं. पुलिस ने उन्हें 31 मार्च तक पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने कामरा को दे दी थी अंतरिम अग्रिम जमानत

बता दें कि कुणाल कामरा को मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी थी. अदालत ने कमीडियन को शर्तों के साथ 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी. कुणाल कामरा ने तमिलनाडु में अपने निवास का हवाला देते हुए अंतर-राज्यीय जमानत मांगी थी. इससे पहले कामरा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया था कि वह फरवरी 2021 से तमिलनाडु से मुंबई चले गए। हालांकि, वह तमिलनाडु के निवासी हैं. इसके साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि मुंबई में किए हालिया प्रदर्शन के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं और मामले को लेकर उन्हें चिंता है कि मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर सकती है.

गैर-संज्ञेय अपराध का केस दर्ज

गुरुवार को कुणाल कामरा के खिलाफ गैर-संज्ञेय अपराध का केस दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिकायत में दावा किया गया कि कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर व्यंग्य करते हुए एक पैरोडी गीत गाया था. युवा सेना के सदस्य रूपेश मिश्रा ने यह शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया. पुलिस ने पहले ही कामरा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मुंबई पुलिस ने कामरा को दो समन भेजे हैं, लेकिन वह अब तक अपना बयान देने के लिए पेश नहीं हुए हैं.

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