यूट्यूबर Ranveer Allahbadia को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई लताड़, कहा- आपके दिमाग में गंदगी भरी है

Divya Rai
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Content Writer The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Ranveer Allahbadia News: फेमस कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर अभद्र टिप्पणी करने वाले रणवीर अल्लाहबादिया (Ranveer Allahbadia) विवादों में घिरते ही जा रहे हैं. आज 18 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को लताड़ लगाई है और कहा कि उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं, उसमें हम उनकी क्या मदद करें.

दरअसल, रणवीर अल्लाहबादिया की अभद्र टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ देशभर में कई जगहों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी. जिसके बाद 16 फरवरी को रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सभी एफआईआर को एकसाथ जोड़ने की मांग की थी.

‘उसके दिमाग मे कुछ गंदगी भरी है’- सुप्रीम कोर्ट ने

रणवीर अल्लाहबादिया के अभद्र टिप्पणी मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘फेमस हो गए हैं, तो क्या कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है? माता-पिता के बारे में अश्लील बातें कीं. यह दिखाता है कि उसके दिमाग मे कुछ गंदगी भरी है.’ इस दौरान रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिकाकर्ता को धमकी मिल रही हैं. ज़ुबान काट कर लाने वाले को ईनाम का ऐलान किया गया है. इस पर कोर्ट ने कहा कि इस व्यक्ति को चर्चा में आने का शौक है. जो धमकी का ऐलान कर रहा है, शायद उसे भी ऐसा शौक होगा.

कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रणवीर अल्लाहबादिया ने जो कहा है, माता पिता बहनें सब उससे शर्मिंदा होंगे. बता दें कि कोर्ट ने रणवीर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा, ‘हम नोटिस जारी कर रहे हैं. फिलहाल ठाणे, जयपुर और गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक. जांच में पूरा सहयोग करें. जांच अधिकारी के बुलाने पर पेश हों. इस प्रकरण को लेकर कहीं भी कोई और एफआईआर दर्ज न हो.’

इसके अलावा कोर्ट ने से भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता को जान पर खतरा महसूस हो रहा है तो पुलिस से मदद मांग सकता है और रणवीर को अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा करवाना होगा. बता दें कि इंडियाज गॉट लेटेंट के इस विवादित एपिसोड में समय रैना, अप्रूवा मखीजा और आशीष चंचलानी भी मौजूद थे. इन तीनों के भी खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. बढ़ते विवादों के बीच शो के सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए गए हैं.

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