Adani-Hindenburg Case: अडानी-हिंडनबर्ग मामले में आज बुधवार की सुबह सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका लगा है. आइए जानते हैं, सेबी के लिए सुपीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है.
SIT को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं
दरअसल, आज बुधवार की सुबह अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. चीफ जस्टिस ने कहा कि सेबी ने 22 मामलों में से 20 में अपनी जांच को पूरा कर लिया है. उन्होंने कहा, ‘सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए हम सेबी को अन्य दो मामलों में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अडानी हिंडनबर्ग मामले में जांच सेबी से एसआईटी को ट्रांसफर करने के लिए कोई आधार नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Sebi की जांच उचित है और वह इस मामले की जांच के लिए सक्षम एजेंसी है.
मेरिकी शॉर्ट सेल फर्म हिंडनबर्ग ने लगाया था आरोप
गौरतलब है कि जनवरी 2023 में अमेरिकी शॉर्ट सेल फर्म हिंडनबर्ग की ओर से अडानी ग्रुप की कंपनियों पर कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था. इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट देखने को मिला था. बीते 24 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मार्केट रेग्यूलेटर सेबी की जांच और एक्सपर्ट्स कमेटी पर उठाए जा रहे सवालों को नकारते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
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