Supreme Court on Agusta Westland case: अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आज देश के शीर्ष न्यायालय में सुनवाई हुई. बता दें कि ये सुनवाई आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल की उस याचिका पर की गई. जिसमें ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल की जेल से तत्काल रिहाई की बात कही गई थी. इस मामले में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप जनहित याचिका दाखिल नहीं कर सकते.
आपको बता दें कि इस याचिका में मिशेल ने कहा मैं पहले ही 5 साल 3 महीने जेल में बिता चुका हूं, जबकि दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा सिर्फ 5 साल है. वहीं, इस मामले में जांच अभी भी खत्म नहीं हुई है. ना ही इस मामले में अभी ट्रायल शुरू हुआ है.
इस स्थिति में लगातार न्यायिक हिरासत अवैध और यह जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन भी है. आपको बता दें कि अब इस मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा.
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