RBI: लॉकर में रखा कीमती समान गायब हो गया तो…बैंक करेगा भरपाई! जानिए सबकुछ

Aarti Kushwaha
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Bank Locker:आज के समय में ज्‍यादातर लोग अपना कीमती सामान घर में रखने की बजाय बैंक लॉकर में रखना ज्यादा सुरक्षित मानते हैं. ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बैंक लॉकर में अपना कीमती सामान रखना सुरक्षित होगा? दरअसल, ऐसे बहुत से लोग होते है जो अपना कुछ कीमती समान बैंक लॉकर में रखना सोचते है, फिर ये सोचकर पीछे हट जाते है कि वह बैंक से चोरी हो जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए तक क्‍या होगा, क्या उन्हें उनका कीमती सामान वासप मिलेगा या नहीं?

ऐसे में चलिए आज हम आपको इसी से जुड़ी कुछ अहम बातों की जानकारी देते है. तो आइए आज जानते हैं कि बैंक लॉकर के क्या नियम हैं और यदि बैंक लॉकर से कुछ चीजें गायब हो जाएं तो क्या होगा?

बैंक में रखा समान गायब हो जाए तो…

आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर को लेकर कई नियम बदले हैं. नए नियम के तहत यदि कोई बैंक ग्राहक अपने कीमती सामान को बैंक लॉकर में रखता है और वह सामान किसी कारणवश खराब हो जाता है तो ऐसे में ग्राहकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. सामान खराब होने या गायब होने पर बैंक जिम्मेदार होगा. इसके लिए बैंक को मुआवजा भी देना होगा. वहीं, यदि बैंक में किसी वजह से आग लग जाती है और सामान नष्ट हो जाता है तभी भी बैंक पूरे नुकसान की भरपाई करेगा.

बैंक लॉकर की सुविधा ऐसे लें लाभ

वहीं अभी जो लोग बैंक लॉकर के सुविधा का लाभ लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनको बता दें कि इसके लिए आपको सबसे पहले बैंक जाना होगा. वहां आपको अपना लॉकर लेने के लिए बैंक में एक आवेदन जमा करना होगा. इसके साथ ही बैंक में लॉकर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाता है. यदि आपका नाम बैंक की वेटिंग लिस्ट में आता है तो आपको लॉकर दिया जाता है. हालांकि इसके लिए आपसे सालाना कुछ किराया भी लिया जाता है मतलब आप जो लॉकर लेंगे आपको उसकी फीस देनी होगी.

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