Ranveer Allahabadia: यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की विवादित टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इसे देखते हुए रणवीर ने खुद के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट को दरवाजा खटखटाया है. यूट्यूबर ने अपील की कि उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए, लेकिन सीजीआई ने इस याचिका को खारिज का दिया. कोर्ट का कहना है कि इस मामले पर सुनवाई प्रकिया के अनुसार होगी.
कई शहरों में केस दर्ज
रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ देश के अलग-अलग शहरों में केस दर्ज किए गए हैं. इन सभी मामलों पर एक ही समय पर सुनवाई हो सकती है. ऐसे में रणवीर को सुनवाई में शामिल होने के लिए अलग-अलग अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे. इसी वजह से उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर कहा है कि सभी मामलों को एक कर दिया जाए और एक ही कोर्ट को इस पर सुनवाई की जाए.
प्रक्रिया के अनुसार होगी सुनवाई….
यूट्यूबर ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की थी, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सामने पेश किया गया. जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ से कहा कि वो मौखिक रूप से जल्द सुनवाई की मांग पर विचार नहीं करेंगे. जस्टिस संजीव खन्ना ने रणवीर के वकील को पहले रजिस्ट्री मे संपर्क करने को कहा.
पूर्व सीजेआई के बेटे एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय से रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की. चंद्रचूड़ ने कहा कि गुवाहाटी पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि एफआईआर पर रोक लगाने के मामले पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए. न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि मामले पर सुनवाई प्रक्रिया के अनुसार होगी.
क्या है मामला?
सोशल मीडिया मंचों पर 1.6 करोड़ से अधिक फॉलोअर वाले इलाहाबादिया ने इंडियाज गॉट लैटेंट में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इलाहाबादिया ने माता-पिता और यौन संबंधों पर टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया था. हालांकि बाद में इलाहाबादिया ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी, लेकिन यह मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है.
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