केंद्र सरकार का बड़ा फैसलाः जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को दी दिल्ली के LG की तरह शक्तियां

Ved Prakash Sharma
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Jammu-Kashmir: केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब जम्मू-कश्मीर को भी दिल्ली जैसे संवैधानिक अधिकार मिलेंगे. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भी अब दिल्ली के एलजी की तरह की प्रशासनिक शक्तियां मिलेंगी. अब जम्मू-कश्मीर में भी सरकार बिना उपराज्यपाल की अनुमति के ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं कर पाएगी.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया. एमएचए ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें एलजी को अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल की गई हैं.

मालूम हो कि जब से जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन किया गया है, तब से वहां चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन जब भी जम्मू और कश्मीर में चुनाव होंगे, तो सरकार का गठन होगा. चुनी हुई सरकार से अधिक शक्तियां उपराज्यपाल के पास ही रहेंगी. यह शक्तियां वैसी ही होंगी, जैसे दिल्ली के उपराज्यपाल के पास हैं.

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