Varanasi: ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदू कर सकेंगे तहखाने में पूजा

Abhinav Tripathi
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Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Varanasi News: वाराणसी में ज्ञानवापी से जुड़े तमाम मामलों में सुनवाई लगातार चल रही है. इसी में से एक मामले पर आज वाराणसी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. दरअसल, आज ज्ञानवापी परिसर से जुड़े सोमनाथ व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा-पाठ को लेकर फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि व्यास जी तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का पूरा अधिकार है.

7 दिनों के भीतर शुरू हो पूजा

वहीं, इस मामले में कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि 7 दिनों के अंदर पूजा शुरू कराई जाए. कोर्ट से तहखाने में पूजा की अनुमति मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने बयान जारी किया है. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ASI के रिपोर्ट में कहीं जिक्र नहीं है, हम फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में करेंगे.

मंगलवार को दोनों पक्षों ने रखीं थी अपनी दलीलें

बता दें कि बीते मंगलवार को दोनों पक्षों ने इस मामले में अपनी दलीलें पेश की थी. हिंदू पक्ष ने तहखाने में प्रवेश के साथ पूजा-पाठ करने के लिए अनुमति मांगी थी. हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस याचिका पर आपत्ति जताई थी.

पिछले तीन माह तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे के दौरान तहखाने में साफ-सफाई कराई गई थी. आज सबकी निगाह इस कोर्ट के फैसले पर टिकी थी. बता दें कि 1993 से व्यास जी तहखाना बंद पड़ा था.

वहीं, कोर्ट के इस फैसले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हिंदू पक्ष को ‘व्यास का तहखाना’ में पूजा करने की इजाज़त दी गई. जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी. उन्होंने आगे कहा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे. अगर कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा तो हम वहां पर तैयार रहेंगे.

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