Citizenship Amendment Act: नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. समाचार एजेंसी एएनआई के सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी सामने आई है. मीडिया सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता जारी होने से पहले गृह मंत्रालय किसी भी समय सीएए नियमों को अधिसूचित कर सकता है. जैसे ही सीएए लागू होगा इसके नियम के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हुए अल्पसंख्यकों की भारतीय नागरिकता आवेदनों को सुनिश्चित किया जाएगा.
गृह मंत्रालय(MHA) आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले किसी भी समय CAA नियमों को अधिसूचित कर सकता है। CAA नियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यकों के भारतीय नागरिकता आवेदनों का प्रसंस्करण सुनिश्चित करेगा: सूत्र
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 27, 2024
जानकारी दें कि केंद्र सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करेगी. इसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई जैसे अल्पसंख्यक शामिल हैं, केंद्र सरकार उन अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देना चाहती है जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे.
बता दें कि साल 2019 के दिसंबर माह में संसद द्वारा सीएए को पारित किया गया था. जैसे ही इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली उसके बाद देश के कुछ हिस्सों में व्यापक पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. चार साल से अधिक की देरी के बाद, सीएए के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाये जाने जरूरी हैं. सीएए को लेकर अधिकारियों का कहना है कि नियम तैयार हैं और ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी.
नियमों के तहत आवेदकों को उस वर्ष के बारे में जानकारी देना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था. वहीं, इन आवेदकों से किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा है. उल्लेखनीय है कि विवादास्पद सीएए को लागू करने का वादा पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भाजपा का एक प्रमुख चुनावी मुद्दा था.
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