interim bail to Cm Kejriwal: लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. देश की सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. वहीं, कोर्ट ने कहा कि सीएम केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा.
दिल्ली एक्साइज़ पॉलिसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम ज़मानत: सुप्रीम कोर्ट pic.twitter.com/5zF37lpgLk
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 10, 2024
जानकारी दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीएम केजरीवाल के 5 जून तक की जमानत की मांग की थी. हालांकि, कोर्ट ने कहा हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए. 21 मार्च 2024 को सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था.
कोर्ट में ईडी ने क्या दी दलील
आपको बता दें कि विगत गुरुवार को ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमात अर्जी का विरोध किया था. प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया था. इस हलफनामें में ईडी ने कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है. हालांकि, ईडी के इस हलफनामें पर सीएम केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी. आज ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी.
जेल से बाहर आने की प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ट्रायल कोर्ट में भेजा जाएगा. इसके बाद ट्रायल कोर्ट से रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल को भेजा जाएगा. इन सब में महत्वपूर्ण बात है कि ट्रायल ऑर्डर मिलने के बाद तिहाड़ जेल की प्रक्रिया में कुल 2 घंटे का वक्त लगता है. अगर आज ही ट्रायल कोर्ट का आदेश तिहाड़ जेल तक पहुंच जाए तो उसके दो घन्टे की प्रक्रिया के बाद केजरीवाल को रिहा किया जाएगा. जो भी रिलीज ऑर्डर कोर्ट में आते है उसका निपटारा लगभग 2 घंटों में कर दिया जाता है.