सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

Abhinav Tripathi
Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Delhi Liquor Scam Case: कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मामाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीएम केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है. सीएम केजरीवाल ने कोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. इसी के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत जाने की अनुमति के साथ सीएम केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है.

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भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की टीम ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था. हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था.

8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में सीएम केजरीवाल

गौरतलब है कि 25 जुलाई को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आठ अगस्त तक बढ़ाई थी. वर्तमान में सीएम केजरीवाल ईडी और सीबीआई दोनों की हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. बता दें कि सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मनी लॉड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिल चुकी है.

सीबीआई ने दाखिल किया आरोपपत्र

कुछ दिनों पहले आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पांच अन्य के खिलाफ 200 पन्नों का व्यापक आरोपपत्र दाखिल किया था. सीबीआई ने इस पूरे मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है. अपने अंतिम आरोपपत्र में सीबीआई ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के संरक्षक और व्यक्तिगत तौर पर आरोपित बनाया है.

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