Constitution Day Of India: देशभर में हर साल आज यानी 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस (Constitution Day) रूप में मनाया जाता है. वहीं, पहले इसे (26 नवंबर) को राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर मनाया जाता था. लेकिन, साल 2015 में सरकार ने राष्ट्रीय कानून दिवस को बदलकर संविधान दिवस कर दिया. बता दें कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है.
इतने दिन में बनकर तैयार हुआ संविधान
हर वर्ष संविधान अपनाने की तारीख को याद करने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है. 26 नवंबर, 1949 को भले ही संविधान बनकर तैयार कर लिया गया था, मगर इसे लागू करने से पहले दो महीने तक इसके हर बारीकियों पर नजर रखी गई. इस दौरान संविधान को अच्छे से पढ़ा गया और फिर अंग्रेजी से हिंदी में इसका ट्रांसलेशन किया गया. बता दें कि भारत का संविधान दो साल, 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ.
24 जनवरी को संविधान सभा ने किया साइन
आपको बता दें कि संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी, 1950 को संविधान की दो हस्तलिखित प्रतियों (हिंदी और अंग्रेजी) पर साइन किया. इसके दो दिन बाद यानी 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान देश के कानून के तौर पर लागू हुआ. इसी प्रकार भारत अंग्रेजों से आजाद होने के बाद एक गणतंत्र बना. हालांकि, संविधान लागू करने से पहले इसमें तय किए गए कानूनों पर काफी बहस हुई. इस बहस में भाषा, अधिकार, अल्पसंख्यकों के मुद्दे शामिल थे.