दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को वकीलों और दमकल सेवा के अधिकारियों की एक टीम से मुखर्जी नगर में चल रहे कोचिंग संस्थानों के निरीक्षण का आदेश दिया. निरीक्षण के साथ ही कोर्ट ने कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है. जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस रवींद्र डुडेजा की पीठ ने दिल्ली नगर निगम को भी क्षेत्र में संचालित कोचिंग केंद्रों की संख्या बताते हुए एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.
दिल्ली एचसी का यह आदेश जून 2023 में एक कोचिंग केंद्र में लगी आग की घटना पर स्वतः संज्ञान लेने के बाद आया है. सुनवाई के दौरान एमसीडी के वकील ने अदालत को बताया कि लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए 6 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया है. वहीं अन्य के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की गई है. अदालत ने बताया कि करीब 21 केंद्र बंद कर दिए गए और 20 से अधिक कोचिंग केंद्रों को सील करने का नोटिस भेजा गया है. न्याय मित्र वकील गौतम नारायणन ने कहा कि कुछ कोचिंग केंद्रों का संचालन बंद कर दिया गया है उसके स्थान पर नए केंद्र खोले जा रहे हैं.
कोर्ट ने स्वतंत्र दल का किया गठन
वकीलों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने एमसीडी को मुखर्जी नगर में आज की तारीख में संचालित हो रहे कोचिंग केंद्रों की कुल संख्या बताते हुए नई रिेपोर्ट देने को कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम एक स्वतंत्र दल का गठन भी कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व न्याय मित्र गौतम नारायण करेंगे जो स्वतंत्र रूप से इसका निरीक्षण करेगा.
तीन सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई
मामले में उच्च न्यायालय अगली सुनवाई तीन सप्ताह के बाद करेगा. कोर्ट ने कहा, अब इस मामले की सुनवाई कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक याचिका के साथ करेगा. बता दें, फेडरेशन ने शैक्षणिक भवनों की परिभाषा में कोचिंग केंद्रों को शामिल करने का विरोध किया है.
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