Judge vs Judge Matter: कलकत्ता HC के दो जजों के बीच विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक

Shivam
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Judge vs Judge Matter: सुप्रीम कोर्ट ने आज कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें बंगाल में मेडिकल दाखिले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी. मामला पश्चिम बंगाल में सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आरक्षित श्रेणी के प्रमाणपत्र जारी करने और एमबीबीएस उम्मीदवारों के प्रवेश में कथित अनियमितताओं के बारे में है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने आज इस मामले की सुनवाई की.

क्या है पूरा मामला?
24 जनवरी को, न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने पश्चिम बंगाल में सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में एमबीबीएस उम्मीदवारों के प्रवेश में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. हालाँकि, राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ का रुख किया, जिसने एकल पीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया. राज्य सरकार ने खंडपीठ के समक्ष मौखिक अपील की थी, जिसने याचिका स्वीकार कर ली.एक दिन बाद, 25 जनवरी को, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने एक अन्य लिखित आदेश में निर्देश दिया कि मामले में सीबीआई जांच जारी रहेगी और न्यायमूर्ति सेन पर “इस राज्य में कुछ राजनीतिक दल के लिए स्पष्ट रूप से काम करने” का आरोप लगाया और सीजेआई से इस पर गौर करने का अनुरोध किया.

एसजी मेहता ने जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर स्वत: संज्ञान लेकर विशेष सुनवाई की. पीठ ने मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और मूल याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया. एसजी मेहता ने कहा कि वह आदेशों की वैधता या वैधानिकता पर नहीं हैं, बल्कि डिवीजन बेंच के समक्ष अपील, ज्ञापन या विवादित आदेश के बिना अंतरिम आदेश पारित करने की प्रक्रिया के बारे में अधिक चिंतित हैं, जो कि इस उच्च न्यायालय के मामले में, यह अदालत प्रयोग कर रही है. अनुच्छेद 141 के तहत शक्तियां निषिद्ध हैं”.

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