सांसद बनने का सपना टूटा, कोर्ट ने धनंजय सिंह को सुनाई सात साल की सजा

Abhinav Tripathi
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Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Dhananjay Singh: जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां की एमपी एमएलए कोर्ट ने नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण और उनसे रंगदारी मांगने के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सात साल की सजा सुनाई है. इसी के साथ धनंजय सिंह पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

जानकारी दें कि कोर्ट परिसर में समर्थकों की भारी भीड़ के बीच बाहुबली माफिया को सुरक्षित जिला जेल की तरफ ले जाया गया. हालांकि इस मामले पर धनंजय सिंह के वकील ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे.

बता दें कि बीते मंगलवार को एमपीएमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम सिंह को इस मामले में दोषी करार दिया था. कोर्ट से ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था. आज कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है. जौनपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह को सात साल की सजा सुना दी है. इसी के साथ उनके इस बार सांसद बनने का सपना टूट गया है. धनंजय सिंह इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे.

जानिए मामला

बताते चलें कि मुजफ्फरनगर जिले के निवासी नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने धनंजय सिंह पर 10 मई 2020 को आरोप लगाया था कि जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह कम गुणवक्ता वाली सामग्री सप्लाई करने का दबाव बना रहे हैं. जब प्रोजेक्ट मैनेजर ने ऐसा करने से इनकार किया तो धनंजय सिंह के करीबी संतोष विक्रम सिंह, दो अन्य लोगों के साथ जाकर उसका अपहरण कर लिया और धनंजय सिंह के आवास पर लेकर आए.

वहीं पर धनंजय सिंह ने प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के साथ गाली-गलौज की और कम गुणवत्ता वाली सामग्रियों की आपूर्ति करने को कहा था. इसी अपहरण मामले में कोर्ट ने धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई है.

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