जर्मन नागरिक को यूपी में 14 महीने जेल की सजा, 500 रूपये का लगा जुर्माना; जानिए क्या है मामला

Aarti Kushwaha
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

German Citizen: उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले की अदालत ने एक जर्मन नागरिक को वीजा में छेड़छाड़ करने के आरोप में कड़ी सजा सुनाई गई. दरअसल, जर्मन नागरिक के वीजा की वैधता समाप्‍त हो जाने पर उसकी वैधता तिथि में हेराफेरी करते हुए पाया गया, जिसके बाद ने धोखाधड़ी के आरोप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 14 माह कैद की सजा सुनाई. साथ ही पांच सौ रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया.

क्या है पूरा मामला?

इस मामले के बारे में जारकारी देते हुए वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सतीश वर्मा ने बताया कि रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर चार नवंबर 2017 को रेलवे के ठेकेदार और जर्मनी के बर्लिन निवासी होलिगर एरिक मिश के बीच मारपीट हुई थी. इस दौरान मौके पर पहुंची जीआरपी ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और फिर उसे रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस को सौंप दिया.

वहीं, पुलिस ने उसके पासपोर्ट और वीजा की जांच की तो पाया गया कि वीजा की वैधता तिथि 24 जनवरी 2017 को बढ़ाकर 24 जून 2017 कर दिया गया है. आरोपी होल्गर ने अपने वीजा में छेड़छाड़ करते हुए उसकी वैधता तिथि में हेरफेर किया था, जिसे लेकर कोर्ट ने 14 माह की सजा सुनाई थी. फिलहाल जर्मन नागरिक की सजा पूरी हो गई है और उसे रिहा कर दिया गया है.

इसे भी पढें:-क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने की इस्राइल द्वारा फलस्तीन के खिलाफ किए गए हमले की निंदा, जानिए क्या कहा…

 

Latest News

05 April 2025 Ka Panchang: शनिवार का पंचांग, जानिए शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय

05 April 2025 Ka Panchang: हिंदू धर्म में किसी भी कार्य को करने से पहले शुभ और अशुभ मुहूर्त देखा...

More Articles Like This

Exit mobile version