Gyanvapi Masjid: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास जी तहखाने में 31 साल के बाद पूजा शुरू की गई है. अंजुमन इंतजामिया ने इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. व्यासजी तहखाने में पूजा को लेकर इलाहबाद हाईकोर्ट ने आज सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि तहखाने में पूजा जारी रहेगी.
व्यास जी तहखाने में जारी रहेगी पूजा
आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “आज इलाहबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है, इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वह वैसे ही चलती रहेगी. अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे.
#WATCH ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “आज इलाहबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है, इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वह वैसे ही चलती रहेगी… अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे।” pic.twitter.com/ijyhyP5R4O
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 26, 2024
#WATCH ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “आज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया के आदेश की पहली अपील को खारिज कर दिया है जो 17 और 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई थी। आदेश का प्रभाव यह है कि ज्ञानवापी परिसर के ‘व्यास तहखाना’ में चल… pic.twitter.com/DKmCwg3wAT
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 26, 2024
#WATCH ज्ञानवापी मामले में अधिवक्ता प्रभाष पांडे ने कहा, “आज अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है… पूजा जारी रहेगी… सनातन धर्म के लिए यह बड़ी जीत है… वे(मुस्लिम पक्ष) इसमें रिव्यू कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।” pic.twitter.com/DjHVccFPwS
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 26, 2024
#WATCH ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “आज इलाहबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है, इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वह वैसे ही चलती रहेगी… अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे।” pic.twitter.com/ijyhyP5R4O
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