Gyanvapi Masjid: इलाहबाद हाई कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका, व्यास जी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा

Shubham Tiwari
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Gyanvapi Masjid: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास जी तहखाने में 31 साल के बाद पूजा शुरू की गई है. अंजुमन इंतजामिया ने इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. व्यासजी तहखाने में पूजा को लेकर इलाहबाद हाईकोर्ट ने आज सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि तहखाने में पूजा जारी रहेगी.

व्यास जी तहखाने में जारी रहेगी पूजा

आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “आज इलाहबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है, इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वह वैसे ही चलती रहेगी. अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे.

 

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