Jharkhand Land Scam Case: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल में हैं. हेमंत सोरने को कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है. हेमंत सोरेन की तरफ से अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
जानिए पूरा मामला
दरअसल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत याचिका दायर की गई थी. इस पर ईडी ने दलील दी कि अगर हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो जेल में बंद सभी नेता जमानत की मांग करेंगे. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लोकसभा चुनाव को लेकर सोरेन को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया है.
निचली अदालत ले चुकी है संज्ञान
भूमि घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन राजी जेल में बंद हैं. सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल से अदालत ने कहा कि, हम आपकी याचिका को मंजूरी नहीं देंगे. आप याचिका वापस ले लें. जिसके बाद कोर्ट का आदेश मानते हुए कपिल सिब्बल ने याचिका वापस ले ली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”निचली अदालत मामले पर संज्ञान ले चुकी है. नियमित बेल याचिका भी खारिज हो चुकी है तो ऐसे में गिरफ्तारी को चुनौती पर सुनवाई का आधार नहीं बनता.”
जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन के वकील कपिल सिब्बल से कहा, “हम आपसे संतुष्ट नहीं हैं.आपकी याचिका में स्पष्ट नहीं किया गया कि निचली अदालत ने मामले पर संज्ञान ले लिया है. कोर्ट ने कहा कि आपने एक ही समय पर कोर्ट में दो मांग रखी हैं. एक अंतरिम जमानत और दूसरा गिरफ्तारी को चुनौती देने का. वहीं, इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से दलील दी कि अगर हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो जेल में बंद सभी नेता जमानत की मांग करेंगे.”