MS Dhoni: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड हाई कोर्ट की ओर से मंगलवार को नोटिस भेजा गया है, जो उनके पूर्व साझेदारों मिहिर दिवाकर और सौम्या दास द्वारा दायर एक मामले से संबंधित है. ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट ने एमएस धोनी को कोर्ट में आकर इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया है.
क्या है पूरा मामला?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिहिर दिवाकर और सौम्या दास ‘आरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड’ के निदेशक हैं. इन दोनों ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनके नाम पर एक क्रिकेट एकेडमी खोलने के लिए समझौत किया था. लेकिन कुछ समय बाद महेंद्र सिंह धोनी ने मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. उन्होंने पांच जनवरी को झारखंड की राजधानी रांची में उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी. इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके साथ 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है.
15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का है मामला
आपराधिक शिकायत में महेंद्र सिंह धोनी ने दावा किया है कि साल 2021 में उन्होंने एकेडमी के लिए समझौते का अधिकार रद्द कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी मिहिर दिवाकर और सौम्या दास द्वारा उनके नाम का उपयोग जारी रखा गया. ऐसे में रांची के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा दिवाकर और दास के खिलाफ संज्ञान लिया गया. वहीं, उन दोनों ने भी इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिससे अब हाई कोर्ट द्वारा धोनी को अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है.
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