Sharad Pawar को एससी से बड़ी राहत, इस सिंबल का चुनाव में कर सकेंगे इस्तेमाल!

Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Lok Sabha Election 2024: सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के नाम ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ का उपयोग करने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने शरद पवार गुट को पार्टी चिह्न ‘तुरहा बजाते व्यक्ति’ का उपयोग करने की भी अनुमति दी.

शीर्ष कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए किसी और को चुनाव चिह्न ‘तुरहा बजाता व्यक्ति’ आवंटित न करे् कोर्ट ने अजित पवार गुट से भी यह सार्वजनिक नोटिस जारी करने को कहा कि राकांपा का चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ विचाराधीन है और इसका इस्तेमाल न्यायिक निर्णय के अधीन है.

ये रहेगा पार्टी का सिंबल

कोर्ट ने चुनाव आयोग और स्टेट इलेक्शन कमीशन को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार, चुनाव चिह्न ‘तुरहा बजाते व्यक्ति’ को मान्यता देने का निर्देश दिया है.

क्या है मामला?

दरअसल, शरद पवार के धड़े की ओर से एससी ने याचिका लगाई थी. उसमे अजित पवार गुट को निर्वाचन आयोग की ओर से दिया गया ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न का उपयोग करने से रोकने की मांग की गई थी. याचिका में रोक की मांग का आधार यह बताया कि इससे दोनों धड़ों को समान अवसर नहीं मिल रहे. दरअसल, शरद पवार की ओर से बनाई गई राकांपा के विभाजन से पहले इसका चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ था. अब यह चिह्न अजित पवार की अगुवाई वाली पार्टी के पास है.

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