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Delhi Liquor Scam: शराब घोटाला मामले में फंसे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा. कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं देने का फैसला बरकरार रखते हुए उनकी क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी. इससे पहले 30 अक्टूबर 2023 को सिसोदिया की जमानत याचिका को एससी ने खारिज कर दिया था.
चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया फैसला
मनीष सिसोदिया 1 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एसवीएन भट्टी वाली चार जजों की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की. 13 मार्च के अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा, हमने क्यूरेटिव याचिका और संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन किया है. जमानत न देने के आदेश में बदलाव का कोई आधार नहीं मिला.
मनीष सिसोदिया को अब 22 मार्च का इंतजार
अदालत ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी. 12 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया की रिमांड अवधि समाप्त होने पर 22 मार्च तक उनकी अवधि बढ़ा दी है.