Excise policy Scam: दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरेस्ट पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कल (03 मई) दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. 30 अप्रैल को राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अब मनीष सिसोदिया ने राउज ऐवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया हैं. सीबीआई और ईडी ने आबकारी नीति को लेकर अलग-अलग मामले दर्ज किए थे. निचली अदालत ने दोनों ही मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
सिसोदिया को अदालत ने दिया था झटका
अदालत ने यह कहते हुए सिसोदिया को राहत देने से इन्कार कर दिया था कि सिसोदिया सहित अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा मामले की सुनवाई में देरी करने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है. कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया सहित अन्य आरोपित कई आवेदन दायर कर रहे हैं या मौखिक दलीलें दे रहे हैं. इनमें से कुछ आवेदन तो तुच्छ प्रकृति के हैं.
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा था कि मामले की सुनवाई में देरी नहीं करने व सुनवाई की गति कछुआ गति से चलने के सिसोदिया के तर्कों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है. अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में सिसोदिया की जमानत खारिज करते हुए कहा था कि अगर मुकदमा लंबा खिंचता है और अगले तीन महीनों में कछुआ गति से आगे बढ़ता है तो वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष नई जमानत याचिका दायर कर सकते हैं.
पिछले साल हुई थी सिसोदिया की गिरफ्तारी
सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को अरेस्ट किया था. इसके बाद 9 मार्च, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय ने सिसोदिया को सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरेस्ट किया. 28 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था. सीबीआई और ईडी द्वारा दिल्ली आबकारी नीति मामले में कई आरोपियों को अरेस्ट किया गया है. इनमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आप के सांसद संजय सिंह भी शामिल हैं. बता दें कि संजय सिंह को पिछले दिनों एससी से जमानत मिल गई थी.
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