रोड एक्सीडेंट के बाद किया ये काम तो मिलेगी राहत, जानिए नए कानून में क्या है सजा का प्रावधान?

Abhinav Tripathi
Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

New Law for Road Accident: अमूमन देखा जाता है कि रोड पर एक्सीडेंट करने वाले तुरंत भाग जाते हैं. हालांकि अब अगर कोई रोड पर एक्सीडेंट कर करे भागता है तो उसकी खैर नहीं है. दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार ने रोड एक्सीडेंट करके भाग जाने वाले लोगों के लिए एक सख्त कानून बनाया है. जल्द ही ये कानून लागू होने वाला है. इस कानून के आ जाने से अगर को ई सड़क पर एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा से गुजरना पड़ेगा. वहीं, अगर कोई एक्सीडेंट करने के बाद पीड़ित को अस्पताल तक ले जाता है तो उसे कुछ राहत होगी.

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जानिए नया प्रावधान

आपको बता दें कि रोड एक्सीडेंट जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है साथ ही नए कानून के तहत अगर कोई शख्स रोड पर एक्सीडेंट करके भाग जाता है और घायल को सड़क पर ही छोड़ देता है तो उसे 10 साल की सजा होगी. ठीक इसके इतर अगर एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसे कम सजा होगी. इस कानून को विगत बुधवार को लोकसभी में पेश किया था, जिसे वहां से पास किया जा चुका है.

पहले एक्सीडेंट को लेकर क्या था प्रावधान

जानकारी दें कि पहले के कानून के अनुसार आईपीसी की धारा 104 के अंतर्गत सड़क दुर्घटना के दौरान लापरवाही से मौत या फिर जल्दबाजी या लापरवाही से हुई मौत के अपराध के तहत 2 साल की सजा का प्रावधान था. कैद के साथ जुर्माने या फिर दोनों का प्रावधान पहले के कानूनों में था. हालांकि अब नए विधेयक को लोकसभा से हरी झंडी मिल गई है. अब राज्य सभा से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह कानून की शक्ल ले लेगा.

कल संसद में पेश हुआ था बिल

बुधवार को लोकसभा से तीन आपराधिक कानूनों के स्थान पर सरकार द्वारा लगाए गए विधेयकों को मंजूरी मिल गई थी. इन तीनों कानूनों पर गृहमंत्री ने जवाब दिया था. कल सदन में लंबी चर्चा और गृहमंत्री के विस्तृत जवाब के बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक, 2023 को ध्वनमित से लोक सभा में स्वीकार्यता मिल गई थी.

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