Unified Pension Scheme: पेंशन स्कीम को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) यानी एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी. सरकार ने कहा, जो कर्मचारी 25 साल तक नौकरी करेगा, उसे पूरी पेंशन मिलेगी. UPS स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा. यह स्कीम 1 अप्रैल, 2025 से लागू की जाएगी.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है. वैष्णव ने कहा, 10 साल सर्विस करने वाले को 10 हजार रुपए का पेंशन मिलेगा. कर्मचारियों की अगर सेवा के दौरान मौत होती है, तो उनकी पत्नियों को 60 प्रतिशत पेंशन दी जाएगी. सरकार ने कहा, उसके फैसले को राज्य सरकार भी लागू कर सकती हैं. कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा.
12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी
केंद्रीय मंत्री ने कहा, अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा. अगर किसी पेनशंभोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाले पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा मिलेगा.
NPS वालों को UPS में जाने का विकल्प मिलेगा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी NPS वालों को UPS में जाने का विकल्प मिलेगा. यह उन सभी पर भी लागू होगा, जो NPS की शुरुआत से ही इसके तहत सेवानिवृत्त हुए हैं या सेवानिवृत्त होने वाले हैं. सरकार इसके लिए बकायदा एरियर का भुगतान करेगी. जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा.
हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन प्लस डीए) का दसवां हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट पर मिलेगा. मने विकल्प दिया है पर NPS वालों को UPS में जाने पर फायदा होगा.
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