Electoral bond मामले में फिर SBI को नोटिस, SC ने कहा- बताना होगा बॉन्ड का नंबर

Abhinav Tripathi
Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Electoral bond Case Update: इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में चुनाव आयोग की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई की. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने एसबीआई को फिर से नोटिस जारी किया. कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर का खुलासा किया जाए.

शीर्ष न्यायालय ने SBI को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है. स्टेट बैंंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और सोमवार तक जवाब तलब का समय दिया है. कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया कि वो बॉन्ड की खरीद की तिथि, बॉन्ड नंबर के अलावा बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर और भुनाने की तारीख का भी खुलासा करे.

इस ममाले में सुप्रीम कोर्ट ने SC रजिस्ट्रार को आदेशित करते हुए कहा कि कल शाम 5 बजे इस मामले में जो भी डाटा कोर्ट के पास है वो चुनाव आयोग को सौंपा जाए. कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि जो भी डाटा अदालत के पास है वो रजिस्ट्री से मिलने के बाद पोर्टल पर प्रदर्शित करें.

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जानिए पूरा मामला

आपको बता दें कि पिछले महीने की 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया था. इसी के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया था कि वह 12 अप्रैल 2019 के बाद जारी हुए और भुनाए गए सभी बॉन्ड की सही जानकारी चुनाव आयोग को दे. इस डाटा को ईसी द्वारा 15 मार्च तक वेबसाइट पर अपलोड करना था.

कल शाम तक चुनाव आयोग ने एसबीआई द्वारा मिली जानकारी को अपलोड कर दिया. हालांकि बॉन्ड का नंबर न होने से राजनीतिक तापमान गर्म हो गया.कई लोगों ने कहा कि इस डाटा से ये तो पता चल गया कि किसने चंदा दिया और किसको चंदा मिला. हालांकि, दानदाता और दान हासिल करने वालों का मिलान करने के अल्फा न्यूमेरिक नंबर की आवश्यकता थी. जिसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है. अब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूरी जानकारी मांगी है और सोमवार तक का वक्त दिया है.

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