Hit and Run New Law: वाहन चालकों का हड़ताल आज भी जारी, नये कानून को वापस नहीं लेने तक आंदोलन जारी रखने का किया ऐलान

Shivam
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Hit and Run New Law: केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन मामले में लाए गये नये कानून के विरोध में बुधवार सुबह सोनुवा के ड्राइवर संघ ने सोनुवा बस स्टेड के पास चक्रधरपुर-मनोहरपुर मुख्य सड़क को जाम कर दिया. ड्राइवर संघ में शामिल छोटे-बड़े वाहनों के चालकों ने नारेबाजी कर इस नये कानून को काला कानून करार दिया.

इस दौरान ड्राइवर संघ के सदस्यों ने केन्द्र सरकार के विरोध में खूब नारेबाजी की और नये कानून को वापस नहीं लेने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया. हांलाकि, इस दौरान स्कूल बस और बाइक को छोड़कर अन्य वाहन सड़क में रखकर सड़क जाम कर दिया, जिससे आवागमन प्रभावित रहा.

नए कानून में 10 साल की सजा और सात लाख जुर्माना

दरअसल, केंद्र सरकार ने हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है, तमाम वाहन चालक इसके विरोध में सड़कों पर उतरे हुए हैं. आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. आज हड़ताल का तीसरा दिन है. सरकार से चालक इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं.

नए कानून के तहत गलत तरीके से या लापरवाही से गाड़ी चलाते समय यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और ड्राइवर बिना पुलिस को बताए मौके से फरार हो जाता है, तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है. इसके अलावा 7 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है.

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