बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है. सुप्रीम कोर्ट में भ्रामक विज्ञापन मामले की चल रही सुनवाई के बीच अब पंतजलि के शहद का सैंपल जांच में फेल पाया गया है. जिसके बाद कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. करीब 4 वर्ष पहले ये सैंपल जांच के लिए पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट में स्थित एक पतंजलि केंद्र से लिया गया था.
शहद में सुक्रोज की मात्रा ज्यादा
डीडीहाट में स्थित पतंजलि केंद्र से शहद का नमूना लेने के बाद इसे रुद्रपुर लैब में जांच के लिए भेजा गया था. जहां पर जांच में शहद का नमूना फेल पाया गया. शहद में सुक्रोज की मात्रा दोगुनी से भी ज्यादा थी. मामले में 12 अप्रैल को न्याय निर्णायक अधिकारी ने डीडीहाट के विक्रेता और रामनगर की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
वहीं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, जुलाई, 2020 में खाद्य विभाग ने डीडीहाट स्थित गौरव ट्रेडिंग कंपनी से पैक्ड पतंजलि शहद का सैंपल लिया था. जिसे जांच के लिए रुद्रपुर भेजा गया था. जांच में पाया गया कि शहद में सुक्रोज की मात्रा तय मानक 5 फीसदी से ज्यादा करीब 11.1 प्रतिशत है.
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