मुस्लिम पक्ष को SC से झटका, भोजशाला में ASI सर्वे पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार

Abhinav Tripathi
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Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Dhar Bhojshala ASI Survey: मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सर्वे का काम किया जा रहा है. आज इस सर्वे का 11वां दिन है. इस सर्वे पर रोक लगाने और हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए मुस्लिम पक्ष ने देश के शीर्ष न्यायलय का रूख किया था. सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर आज सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने भोजशाला परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. इस फैसले से एक बात साफ है कि भोजशाला का एएसआई सर्वे चलता रहेगा.

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनावाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि हमारी इजाजत के बिना ASI रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि वहां ऐसी खुदाई ना हो, जिससे धार्मिक चरित्र बदल जाए. कोर्ट ने दोनों पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब देने का निर्देश दिया है.

आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनावाई की और कहा कि ऐसी कोई फिजिकली खुदाई नहीं की जानी चाहिए, जिससे संरचना का स्वरूप बदल जाए या संरचना को नुकसान पहुंचे. इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की अनुमति के बिना ASI सर्वे के नतीजे पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहा सर्वे

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की इंदौर बेंच की हाईकोर्ट के आदेश के बाद से 22 मार्च से धार भोजशाला में ASI का सर्वे जारी है. हाईकोर्ट ने कहा था कि कार्बन डेटिंग विधि द्वारा एक विस्तृत वैज्ञानिक जांच की जानी चाहिए, जिससे जमीन के ऊपर और नीचे दोनों तरह की संरचना कितनी पुरानी है. इस बात का पता लगाया जा सके. वहीं, कोर्ट ने यह भी कहा था कि भोजशाला के सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को उपस्थित रहना होगा. इस मामले में इंदौर की बेंच में 29 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी.

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