SIMI Ban in India: अब इस आतंकी संगठन पर UAPA के तहत कार्रवाई, घोषित किया गया गैरकानूनी

Abhinav Tripathi
Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

SIMI Ban in India: केंद्र सरकार लगातार आतंक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इस कड़ी में एक और बड़ी कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालाय ने की है. केंद्र सरकार ने आतंकी संगठन ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) लगे प्रतिबंध को आने वाले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है. इस बात की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आतंक को कतई बर्दाश्त नहीं करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए, सिमी को यूएपीए के तहत 5 साल के लिए ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित किया गया है.

आपको बता दें भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाला और आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला संगठन इसे पाया गया है. इसी बात का ध्यान रखते हुए इस संगठन पर कार्रवाई की गई है. केंद्र सरकार ने आने वाले 5 सालों के लिए इस संगठन पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है.

इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दी. उन्होंने बताया, “आतंकवाद को ‘बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने (जीरो टॉलरेंस)’ के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए, सिमी को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत पांच साल की अवधि के लिए ‘विधि विरुद्ध संगठन’ घोषित किया गया है.”

उल्लेखनीय है कि पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2001 में इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था. तबसे इस संगठन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध बढाया जाता है. इस कड़ी में फिर से एक बार प्रतिबंध 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है. इसके पहले पिछला प्रतिबंध 31 जनवरी, 2019 को लगाया गया था.

इस संगठन को बैन करने वाली अधिसूचना में कहा गया है कि यह समूह साम्प्रदायिकता, वैमनस्य पैदा करके, राष्ट्र-विरोधी भावनाओं के प्रचार, उग्रवाद का समर्थन करके देश की अखंडता व सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचा रहा है.

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