CM Yogi on Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन का पूरे देश में चर्चा बना हुआ है. हाल ही में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुलडाेजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा था. वहीं, अब इस पर सीएम योगी ने पलटवार किया है. सीएम योगी ने लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर किसी का हाथ बुलडोजर पर फिट नहीं होता है.
दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) द्वारा चयनित 1,334 जूनियर इंजीनियरों, कंप्यूटर तकनीशियनों और फोरमैन को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होेंने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधा. उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है. इनका मॉडल विकास का नहीं है, यह लोग विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं.
बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए
सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर किसी का हाथ बुलडोजर पर फिट नहीं होता है. बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए. बुलडोजर जैसी क्षमता और प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है. दंगाई के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे.’
#WATCH | Lucknow | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath speaks at the distribution of jobs appointment letters, he says, “…Not everyone’s hands can fit on a bulldozer…Iske liye dil aur dimaag dodo chahiye. Bulldozer jaise shamta aur pratigya jismein ho wahi bulldozer chala sakta… pic.twitter.com/VpbzY8BQV9
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 4, 2024
अखिलेश यादव ने साधा था निशाना
आपको बता दें कि यूपी के पूर्व सीएम और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हाल ही में बुलडोजर एक्शन को लेकर योगी सरकार को घेरा था. उन्होंने कहा था, ‘ भाजपा की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा हैं. 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया होगा. इस चुनाव में प्रदेश में समाजवादी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा.’ जिसका जवाब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है.
बुलडोजर के लिए जारी होगा दिशा निर्देश
ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई के बढ़ते चलन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम टिप्पणी करते हुए सवाल किया था कि किसी का मकान सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है कि वह एक आरोपी है? शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह इस मुद्दे पर दिशा-निर्देश तैयार करेगी, जो पूरे देश में लागू होंगे.