सड़क सुरक्षा पर HC की सख्ती, पुलिस को दिए ये निर्देश; आप भी रहिए सावधान

Abhinav Tripathi
Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

MP High Court News: मध्य प्रदेश में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और यातायात नियमों की अवहेलना का संज्ञान एमपी हाईकोर्ट ने लिया है. इस मामले में कोर्ट में सख्ती दिखाई है. कोर्ट इस संबंध में ट्रेफिक पुलिस को निर्देश दिए हैं. इस आदेश के बाद से पुलिस विभाग एक्शन में आ गया है. प्रदेश में आगामी 50 दिनों तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. वहीं, लापरवाह लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. लोगों से नियमों को पालन करने के लिए कहा जाएगा. पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का व्योरा हर जिले को 15 दिन में PHQ को देना होगा.

  • रहना होगा आपको अलर्ट
  • एमपी में वाहनस्वामियों को वाहन चलाने के दौरान नहीं लगाने पर कार्रावाई का सामना करना पड़ेगा.
  • बाईक की सवारी कर रहे पिलियन राइडर को भी लगाना होगा हेलमेट
  • बाइक के पिछली सीट पर बैठने वाले को भी लगाना होगा हेलमेट

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प्रदेश में चलेगा विशेष चेकिंग अभियान
राज्य में पुलिस अगले 50 दिनों तक विशेष चेकिंग अभियान चलाएगी. इस दौरान वाहन स्वामियों को बेहद अलर्ट रहने की जरुरत है. इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केवल चेकिंग की डर से नहीं बल्कि खुद की और परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए. इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी घर से निकलें अगर बाइक है तो हेलमेट और कार की सवारी कर रहे हैं सीट बेल्ट जरुर लगाएं. बाइक पर पीछे बैठे इंसान को भी हेलमेंट लगाना अनिवार्य होगा.

पुलिस को क्या करने के निर्देश

  • 50 दिनों तक लगातार चलेगा चैकिंग अभियान
  • वसूला जाएगा स्पॉट फाइन
  • पुलिस मुख्यालय को हर 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट
  • ट्रैफिक नियमों का पालन करने की दी जाएगी हिदायत

एचसी के निर्देश पर एक्शन
बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश की पुलिस एक्शन में आई है. इसका सीधा मतलब है कि इस बार ज्यादा सख्ती होगी. अमूमन कई बार देखा जाता है कि पुलिस केवल समझा कर छोड़ देती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. नियमों के उल्घन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. चेकिंग अभियान का व्योरा हर 15 दिन पर PHQ को देना होगा.

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