CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिलते ही सीएम मोहन यादव एक्शन में दिखे. उन्होंने कैबिनेेट की पहली बैठक में ही कई अहम फैसले सुनाए हैं. खास बात यह है कि इनके फैसले से प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती काफी खुश नजर आईं. उन्होंने सीएम मोहन यादव के फैसले की जमकर तारीफ की है. आइए जानते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कौन-कौन से बड़े फैसेल लिए हैं.
लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश
मुख्यमंत्री मोहन यादव सीएम बनते पहले ही दिन एक्शन में नजर आए. बता दें कि मोहन यादव ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश दिए हैं. आदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि, अनियमित एवं अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर ही प्रतिबंध रहेगा. नियमित एवं नियंत्रित (अनुमत्य डेसिबेल के) उपयोग पर प्रतिबंध नहीं रहेगा. वहीं, इसके साथ ही खुले में बिक्री कर रहे मांस-अंडे की दुकानों पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का फैसला सुनाया है.
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खुले में मीट-मांस बेंचने पर रोक
दरअसल, मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को कार्यभार ग्रहण करने के बाद कहा कि प्रदेश के भीतर खुले में बिना अनुमति मांस तथा मछली का विक्रय प्रतिबंधित किया जाएगा. इसके संबंध में 15 दिसंबर से सभी नगरीय निकायों में मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम-1956 के प्रावधानों के तहत विशेष अभियान चलाया जाएगा.
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक बुलाई. यह बैठक गुरुवार दोपहर 12:30 बजे मंत्रालय में होगी. इसमें सभी विभागों के ACS,PS,कमिश्नर और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे. मुख्यमंत्री मोहन यादव सभी विभागों के अधिकारियों के से कामकाज की रिपोर्ट लेंगे.
उमा भारती ने जताई खुशी
मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा प्रदेश में मीट-मांस के खुले में हो रही बिक्री को प्रतिबंधित करने के फैसले पर उमा भारती ने सहमति जताई है. पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा ‘मध्य प्रदेश की नव निर्वाचित सरकार के मुखिया मोहन यादव जी की कैबिनेट ने कल जो दो महत्वपूर्ण निर्णय किये- खुले में मांस एवं अंडे की बिक्री पर सख्ती तथा धार्मिक स्थानों पर जोर से बजते हुए लाउडस्पीकर पर रोक, दोनों समस्याएं सामान्य जनजीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी थीं, उन पर नियंत्रित प्रतिबंध लगाकर नई सरकार ने अपनी मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया है, नये मुख्यमंत्री जी एवं उनकी कैबिनेट का अभिनंदन.’
कड़ाई से पालन करने का निर्देश
अनुमति नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न शहरों में सामान्यत: किसी भी प्रकार के व्यवसाय, दुकान, बाजार या रेहड़ी आदि लगाने के लिये नगरीय निकायों द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम-1956 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत अनुज्ञा/अनुमति/अनापत्ति प्रदान की जाती हैं. विशेष रूप से किसी भी प्रकार के मांस एवं मछली के विक्रय के लिये नगरीय विकास विभाग के अधिनियमों के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधान लागू होते हैं. उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत मांस एवं मछली के विक्रय के समस्त प्रतिष्ठानों में अपारदर्शी कांच/दरवाजा एवं साफ-सफाई की सम्पूर्ण व्यवस्था होना अनिवार्य है. इसके साथ ही किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार के सामने 100 मीटर की दूरी के भीतर उक्त सामग्री का विक्रय या प्रदर्शन प्रतिबंधित है. सभी जिला कलेक्टर्स, नगरीय निकायों के आयुक्तों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को अधिनियमों/नियमों एवं लायसेंस की शर्तों का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिये गये हैं. इसके लिए 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अभियान भी चलाए जाएंगे.