CM Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 11 मार्च को होगी अलगी सुनवाई

Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली. मामले को सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा- “मेरे मुवक्किल से गलती हो गई थी. मैं मानता हूं”. एससी ने नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए कहा कि प्रतिवादी विकास पांडेय अगर आपकी माफी स्वीकार करे, तो हम केस बंद कर सकते हैं. जिस पर एससी ने प्रतिवादी के वकील से पूछा कि क्या आप माफ कर रहे हैं‌. जिसके जवाब में  प्रतिवादी के वकील ने कहा- “मैं निर्देश लेकर बताऊंगा”. एससी ने निचली अदालत से कहा कि कोई कड़ा आदेश नहीं जारी करेगा.

11 मार्च को होगी अगली सुनवाई

बता दें, इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट में 11 मार्च होगी. पिछली सुनवाई में दिल्ली हाइकोर्ट ने मामले में अरविंद केजरीवाल को तलब करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा था. अदालत ने कहा था कि केजरीवाल के एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर महत्वपूर्ण फॉलोअर्स हैं और वह वीडियो को रीट्वीट करने के नतीजों को समझते है. कोर्ट ने कहा था अपमानजनक सामग्री को रीट्वीट करना मानहानि के समान है. यह मामला विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडेय द्वारा दायर किया गया था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक होने का दावा करता है और सोशल मीडिया पेज ‘आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी’ का संस्थापक है.

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