GRAP-3 Restrictions: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बड़ा निर्णय लिया है. आयोग ने रविवार को दिल्ली-एनसीआर में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-3 के तहत प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. वहीं, अब दिल्ली में बीएस तीन पेट्रोल और बीएस चार डीजल से चलने वाली कारों पर रोक लग गई है. इस संबंध में दिल्ली परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है.
परिवहन विभाग ने जारी आदेश में कहा
जारी आदेश में परिवहन विभाग द्वारा कहा गया है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सीएक्यूएम के फैसले के मद्देनजर और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 115 के तहत बीएस तीन के पेट्रोल वाहन औ बीएस 4 के डीजल वाहनों के चलने पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है. उन्होंने नोटिस में कहा कि अगर इस नियम का कोई भी वाहन चालक उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
‘गंभीर’ श्रेणी में हवा की गुणवत्ता
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, ठंड के मौसम के बीच दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रविवार को ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया. सीएक्यूएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘उप-समिति ने तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में संशोधित GRAP के चरण-III के अनुसार 8 सूत्रीय कार्य योजना लागू करने का निर्णय लिया है.’
मालूम हो कि, दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद GRAP प्रतिबंध को 1 जनवरी को हटा लिया गया था. हालांकि, रविवार सुबह दिल्ली के आनंद विहार में AQI 478, JLN स्टेडियम में 465, IGI एयरपोर्ट (T3) में 465 और ITO दिल्ली में 455 दर्ज किया गया था. यहां हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही.