New Delhi: अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत पर बोलीं Atishi Marlena- ‘सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं’

Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

New Delhi: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. इससे आप के नेता उकाफी त्साहित और खुश नजर आ रहे हैं. अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर आप सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना (Atishi Marlena) ने प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्‍होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साथा. आतिशी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, ‘बीजेपी को पता था कि उन्हें (अरविंद केजरीवाल) राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है. उन्हें पता है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने एक और साजिश रची और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई होनी थी, उससे एक दिन पहले सीबीआई से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करा दिया.

अरविंद केजरीवाल को हर अदालत दे रही जमानत

उन्हें सीबीआई ने क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि अगर उन्हें ईडी मामले में जमानत मिल गई, तो वे जेल से बाहर आएंगे और दिल्ली के लोगों के लिए 10 गुना तेजी से काम करेंगे. मैं आज बीजेपी को कहना चाहती हूं. इस देश की हर अदालत ने आपकी पोल खोल दी है. हर अदालत अरविंद केजरीवाल को जमानत दे रही है. मैं बीजेपी से कहना चाहती हूं कि अपना अहंकार खत्म करें और दूसरी पार्टयिों के खिलाफ साजिश रचना बंद करे. सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं.

क्‍या बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज?

वहीं, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत पर कहा, ‘छुट्टियों से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने जिस फैसले को सुरक्षित रख लिया था, उस पर आज अपना रुख स्पष्ट कर दिया. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल था कि अगर ईडी केजरीवाल को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार करती है और सेक्शन 14 के तहत अगर कोई बेल के बारे में सोचता है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ईडी का निर्णय तय सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है. अगर किसी कानून में बेल मिलने की संभावनाएं इतनी कम हैं, तो बहुत मुमकिन है कि उसमें गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी काफी जटिल होगी. ऐसा नहीं हो सकता कि आप बात-बात पर गिरफ्तार कर लो और इसके बाद जमानत ही ना दो. अगर किसी कानून में बेल आसान है, तो उसमें अरेस्ट भी आसान होता है.

कानून के जानकार इस बात को भली भांति जानते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से ज्यादा समय तक जेल में रह चुके हैं. लिहाजा उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए. उन्‍होंने आगे कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे या नहीं, इसका फैसला वो खुद करेंगे ना कि कोर्ट. जिस तरह से बीजेपी वाले लगातार केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनना चाहिए. बीते दिनों ये लोग हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन उन्हें वहां निराशा ही हाथ लगी थी. आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे या नहीं, इसका फैसला वो खुद ही करेंगे, ना कि कोर्ट.

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