New Delhi: तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को कोर्ट से एक और झटका लगा है. बता दें कि दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जेल में अपने वकीलों से मिलने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था.
अरविंद केजरीवाल ने की थी ये मांग
बता दें, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में अपने वकीलों से हफ्ते में पांच बार मिलने की अनुमति मांगी थी. फिलहाल जेल मैनुअल के हिसाब से हफ्ते में उन्हें अभी दो बार वकीलों से मुलाकात की अनुमति है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली की सीएम की याचिका पर 5 अप्रैल को मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल को जेल में इलेक्ट्रिक केतली, मेज, कुर्सी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था.
तिहाड़ जेल में बंद हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल
बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं. उनको 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में तिहाड़ के एक बैरक में रखा गया है. जेल में उन्हें घर का खाना देने की अनुमति है. इसके लिए घर से दिन व रात का खाना लेकर आने वाले लोगों के नाम भी जेल प्रशासन को उपलब्ध कराए गए हैं. जिन व्यक्तियों के नाम उपलब्ध कराए गए हैं, केवल वही सीएम के लिए खाना लेकर आ सकते हैं. खास बात है कि केजरीवाल को तीसरी बार तिहाड़ जेल ले जाया गया है. इससे पहले, उन्हें अन्ना हजारे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के दौरान और 2014 में मानहानि के मामले में जेल ले जाया गया था.
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