दिल्ली में 6 दिनों के लिए BNS की धारा 163 लागू, इन चीजों पर लगा प्रतिबंध, जानिए क्यों

Raginee Rai
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

New Delhi: राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर अगले 6 दिन तक बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है. दिल्‍ली पुलिस कमिश्‍नर ने आदेश जारी किए हैं. दिल्ली पुलिस के नोटिस के अनुसार, नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के साथ दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर धारा 163 लागू रहेगी. धारा-163 आज यानी 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के लिए लागू किया गया है. इस दौरान इन जगहों पर धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा किसी तरह के हथियार लेकर आने पर भी पाबंदी रहेगी. आइए जानते हैं पूरा मामला.

क्यों लगाई गई धारा 163?

दिल्ली पुलिस के नोटिस के अनुसार, कई संगठनों ने अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में दिल्ली क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया है. वक्फ संशोधन विधेयक (प्रस्तावित), शाही ईदगाह का मुद्दा, एमसीडी स्थायी समिति चुनाव जैसे मुद्दों के वजह से दिल्ली में सामान्य माहौल कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील है. साथ ही DUSU के नतीजों का ऐलान भी लंबित है. ऐसे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिए क्षेत्र में धारा 163 लागू करने के आदेश दिए हैं.

गांधी जयंती का भी हवाला

जारी नोटिस में कहा गया है कि 2 अक्‍टूबर को गांधी जयंती पर नई दिल्ली और सेंट्रल जिले में वीवीआईपी व्यक्तियों की भारी आवाजाही होगी. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव जारी है. इस वजह से दिल्ली की बॉर्डर से लोगों और वाहनों की आवाजाही पर निरंतर जांच करने की भी जरुरत है. इन चुनावों के चलते राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में पब्लिक ऑर्डर में गड़बड़ी फैलाने का मकसद रखने वाले असामाजिक तत्वों के इशारे पर घुसपैठ और उकसावे के कारण राज्यों के प्रवासियों द्वारा बसाए गए क्षेत्र विशेष रूप से असुरक्षित हो सकते हैं. साथ ही त्योहारों का सीजन भी नजदीक है.

इन चीजों पर पाबंदी

दिल्ली पुलिस कमीश्नर संजय अरोड़ा ने आदेश में कहा है कि दिल्ली की बॉर्डर पर क्षेत्रीय अधिकार वाले सभी पुलिस स्टेशनों के अलावा नई दिल्ली, उत्तरी और मध्य जिलों में 30 सितंबर से 5 अ‍क्‍टूबर 2024 तक धारा 163 लागू रहेगी. इस दौरान इन गतिविधियों पर रोक रहेगी.

  • पांच या इससे अधिक अनधिकृत व्यक्तियों की सभा.
  • बैनर, फायर-आर्म्स, लाठियां, भाले, तख्तियां, तलवारें, लाठियां ले जाने पर प्रतिबंध.
  • किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में धरना आदि करने पर पाबंदी

नोटिस में कहा गया है कि किसी भी आदेश का उल्लंघन करना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा.

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