Supertech Money Laundering Case: दिल्ली की एक अदालत से सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा को तगड़ा झटका लगा है. सुपरटेक के चेयरमैन की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले का सामना कर रहे आरके अरोड़ा ने अदालत से नियमित जमानत देने की मांग की थी. लेकिन, अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है.
आरके अरोड़ा को दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट से यह झटका लगा है. बता दें, ट्रायल कोर्ट ने आरके अरोड़ा के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर 30 दिनों की अंतरिम जमानत दी है. अदालत ने 16 जनवरी, 2024 को आरके अरोड़ा को अपना इलाज करवाने के लिए अंतरिम जमानत देते हुए कई पांबदियां भी लगाई थी. आरके अरोड़ा ने अदालत के समझ गुहार लगाई थी कि जेल में उनका 10 किलो वजन कम हो गया है और उन्हें तुरंत उपचार की जरूरत है, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 30 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी.
इसी के साथ अदालत ने आरके अरोड़ा को यह सख्त हिदायत भी दी थी कि वो बिना कोर्ट के आदेश के दिल्ली से बाहर ना जाएं और कोर्ट में अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करें. अदालत ने उन्हें चेताते हुए कहा था कि वो ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिससे कि इस मामले की जांच या कानूनी प्रक्रिया प्रभावित हो. अदालत ने कहा था कि हर इंसान को अपने खर्च पर अपने पसंद के अस्पताल में अपना इलाज करवाने का हक है.
बता दें कि आरके अरोड़ा को वर्ष 2024 में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अरेस्ट किया गया था. उनके वकील ने अदालत में दलील दी थी कि आरके अरोड़ा डिप्रेशन और आंत की समस्या सहित कई अन्य रोगों से ग्रसित हैं और इसलिए उन्हें जमानत दी जाए, जिसके बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दी थी. आरके अरोड़ा पर घर खऱीदारों से 164 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप है.
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